बीएनएस की धारा 152 को राजद्रोह का माध्यम नहीं बनना चाहिए

बीएनएस की धारा 152 को राजद्रोह का माध्यम नहीं बनना चाहिए

(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 8)

विषय : GS2 – भारतीय राजनीति

संदर्भ

राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेजेंद्र पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2024) में वैध असहमति को दबाने के लिए बीएनएस की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

  • वर्ष 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत लंबित मुकदमों को निलंबित कर दिया था, जबकि सरकार कानून पर पुनर्विचार कर रही थी।
  • यद्यपि बीएनएस “राजद्रोह” शब्द का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन धारा 152, अलगाववाद, विद्रोह, विध्वंसकारी गतिविधियों और अलगाववाद को भड़काने वाले कृत्यों को आपराधिक बनाती है, जिससे एक अलग लेबल के तहत इसके निरंतर दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।

धारा 152 से संबंधित समस्याएं

  1. अस्पष्ट शब्दावली
    1. धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को आपराधिक बनाती है, लेकिन यह परिभाषित नहीं करती कि ऐसा खतरा क्या है।
    2. यह अस्पष्टता प्राधिकारियों को विस्तृत व्याख्या करने का अवसर देती है, जिससे राजनीतिक या ऐतिहासिक हस्तियों या विवादास्पद विचारों की आलोचना के लिए अभियोजन संभव हो जाता है।
    3. खंडित सामाजिक-राजनीतिक माहौल में, बिना किसी सुरक्षा उपाय के ऐसे कड़े प्रावधान का उपयोग असहमति को दबाने के लिए किए जाने का खतरा है।
  2. दायित्व की सीमा कम की गई
    1. धारा 152 में “जानबूझकर” शब्द उत्तरदायित्व निर्धारण के मानक को कम करता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के संदर्भ में।
    2. किसी पोस्ट को साझा करना, दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना भी, अभियोजन के लिए पर्याप्त हो सकता है, यदि वह पोस्ट निषिद्ध गतिविधियों को भड़काने वाली हो।
    3. इस प्रावधान के लिए भाषण और वास्तविक परिणामों के बीच किसी कारण-कार्य संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्राधिकारियों को बिना किसी ठोस औचित्य के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित करने की अनुमति मिल जाती है।
  3. दुरुपयोग की संभावना
    1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 124 ए के तहत गिरफ्तारी की दर अधिक है, लेकिन दोषसिद्धि की दर कम है (2015-2020 के बीच 548 गिरफ्तारियों में 12 दोषसिद्धि)।
    2. धारा 152, धारा 124A की तुलना में अधिक व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

  1. हितों में संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका
    1. ऐतिहासिक रूप से न्यायालयों ने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए परिणामवादी व्याख्याओं का प्रयोग किया है, तथा भाषण के वास्तविक प्रभाव पर बल दिया है।
    2. बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) , केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) , और जावेद अहमद हज़म बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) जैसे उदाहरण भाषण और उसके परिणामों के बीच एक कारण संबंध की आवश्यकता पर बल देते हैं।
  2. प्रवर्तन के लिए दिशानिर्देश
    1. सर्वोच्च न्यायालय को दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 152 में प्रयुक्त शब्दों की सीमाओं को परिभाषित करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए, जैसा कि डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में उसका दृष्टिकोण था ।
  3. स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना
    1. विविध विचारों और आलोचना के लिए उदार स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सोशल मीडिया के युग में।
    2. “विचारों के बाज़ार” की अवधारणा, जैसा कि न्यायमूर्ति होम्स ने अब्राम्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में कल्पना की थी , को लोकतांत्रिक संवाद और सत्य सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन का मार्गदर्शन करना चाहिए।

निष्कर्ष

  • धारा 152 में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण राजद्रोह के रूप में इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
  • राष्ट्रीय हितों को बनाए रखते हुए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं।