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मुख्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

  1. अनुच्छेद 326 (संविधान):
    • लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं।
    • प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक मतदान का अधिकार रखता है, जब तक कि कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो।
  2. प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम (RPA), 1950:
    • धारा 16: गैर-नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
    • धारा 23: चुनावी अधिकारी नामों का सत्यापन, प्रविष्टि या हटाव कर सकते हैं।
  3. नागरिकता अधिनियम, 1955:
    • नागरिकता के नियम निर्धारित करता है।
    • धारा 7B(2) स्पष्ट करता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकते हैं।

संपादकीय के मुख्य तर्क

  1. नागरिकता सत्यापन कानूनी और संवैधानिक है:
    • केवल नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
    • गैर-नागरिक का नाम अगर दिखे तो उसे हटाना अनिवार्य है।
  2. आधार कार्ड ≠ नागरिकता प्रमाण:
    • आधार अधिनियम, 2016 नागरिकता प्रदान नहीं करता।
    • यह केवल निवासियों की पहचान के लिए है।
    • आधारधारी व्यक्ति गैर-नागरिक भी हो सकता है।
  3. गैर-नागरिकों के बारे में शिकायतें प्रवर्तित करना संभव है:
    • कोई भी गैर-नागरिक नाम पाये तो RPA के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है।
    • ECI को नाम सत्यापित करने और हटाने का पूरा अधिकार है।
  4. कानूनी मिसाल:
    • सुप्रीम कोर्ट ने D.P. वाधवा बनाम भारत संघ (1993) में कहा है कि केवल योग्य लोगों को सूची में शामिल किया जाए।
    • गैर-नागरिक का नाम सम्मिलित करना अमान्य होता है।

बिहार का संदर्भ

  • विधानसभा चुनाव की तैयारी में ECI ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन हेतु निर्देश जारी किए।
  • नागरिकता जांच अनिवार्य और उचित है।
  • राजनीतिक आलोचना संवैधानिक नियमों और कानून की समझ की कमी दर्शाती है।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण बातें

विषयसमझदारी
चुनावी अखंडताकेवल भारतीय नागरिक वोटर हो सकते हैं; जांच लोकतंत्र को मजबूत करती है
कानूनी आधारअनुच्छेद 326, RPA 1950, नागरिकता अधिनियम ECI के कार्यों को समर्थन देते हैं
आधार की सीमाआधार नागरिकता प्रमाण नहीं; चुनावी सूची के लिए अकेला आधार नहीं हो सकता
ECI की भूमिकाअनुच्छेद 324 के तहत सर्वोच्च प्राधिकरण; जांच और सूची सुधार का अधिकार
बिहार संदर्भराजनीतिक आपत्तियाँ निराधार; ECI कानूनी दायित्व पूरा कर रहा है

निष्कर्ष


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