The Hindu Editorial Analysis in Hindi
10 December 2025
स्वास्थ्य के अधिकार पर एक एजेंडा तैयार करना
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic : जीएस पेपर II – स्वास्थ्य, शासन, सामाजिक न्याय | जीएस पेपर IV – लोक प्रशासन में नैतिकता
प्रसंग
मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस (12 दिसंबर) के बीच आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अधिवेशन (11–12 दिसंबर 2025) में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नागरिक समाज और विशेषज्ञ भारत में संवैधानिक स्वास्थ्य अधिकार को सुनिश्चित करने की प्रगति और चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
यह अधिवेशन प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विनियमन, तथा स्वास्थ्य कर्मियों और कमजोर समुदायों के न्याय पर केंद्रित है।

1. निजीकरण की प्रवृत्ति को चुनौती देना
सबसे बड़ी चिंता सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के नाम पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते निजीकरण को लेकर है।
- चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना में PPP का विस्तार वाणिज्यीकरण बढ़ाता है तथा असमान पहुंच पैदा करता है, जिससे लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ महंगी हो जाती हैं।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निजी कंपनियों ने अस्पतालों और डायग्नोस्टिक नेटवर्क पर नियंत्रण बढ़ाया है, जबकि जवाबदेही तंत्र कमजोर हैं।
- क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (2010) के बावजूद इसका क्रियान्वयन असमान है, जिससे बढ़ी हुई दरें, अपारदर्शी बिलिंग और रोगियों के अधिकारों का उल्लंघन जारी है।
UPSC दृष्टिकोण:
पर्याप्त विनियमन के बिना निजीकरण अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है — जैसा कि पश्चिम बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति (1996) में माना गया।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय और वहनीयता
भारत अपने केंद्रीय बजट का केवल 2% स्वास्थ्य पर खर्च करता है — यह विश्व में सबसे कम अनुपातों में से एक है।
- प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय (लगभग 25 डॉलर वार्षिक) अत्यंत कम है, जिससे नागरिकों को भारी स्व-व्यय (Out-of-Pocket Expenditure) पर निर्भर रहना पड़ता है।
- गरीब परिवारों के लिए यह खर्च विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय (Catastrophic Health Expenditure) में बदल जाता है।
अधिवेशन की मांगें:
- सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए
- पारदर्शी और प्रभावी नियामकीय ढाँचा स्थापित हो
- चिकित्सा सेवाओं के लिए मानकीकृत मूल्य-निर्धारण तंत्र बनाए जाएँ
- प्रगतिशील कराधान और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा जैसे मॉडल लागू हों
Prelims हेतु तथ्य:
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022 के अनुसार भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय 48.2% है—जो WHO की अनुशंसित 15–20% सीमा से काफी अधिक है।
3. स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति न्याय
कोविड-19 महामारी ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं सहित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की उपेक्षा को उजागर किया।
- आज भी कई स्वास्थ्य कर्मियों को कम वेतन, अनिश्चित रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ता है।
अधिवेशन की प्रमुख मांगें:
- व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी कानून बनाए जाएँ
- संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का नियमितीकरण
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से सुदृढ़ जनशक्ति योजना
- दवाइयों पर मूल्य नियंत्रण और तर्कसंगत दवा उपयोग को बढ़ावा
UPSC नोट:
यह भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के वन हेल्थ अप्रोच से जुड़ा है, जो कार्यबल की स्थिरता, प्राथमिक स्वास्थ्य और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय पर जोर देता है।
4. समानता, समावेशन और भेदभाव-रहित स्वास्थ्य प्रणाली
सामाजिक पदानुक्रम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता को बढ़ाता है।
- अधिवेशन दलितों, आदिवासियों, LGBTQ+ व्यक्तियों, महिलाओं और दिव्यांगों के अनुभवों को केंद्र में रखता है और समावेशी, लैंगिक-संवेदी स्वास्थ्य प्रणाली की मांग करता है।
- खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर सत्र यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कितने महत्वपूर्ण हैं।
- यह जोर दिया गया कि भेदभाव खत्म किए बिना स्वास्थ्य न्याय संभव नहीं है।
UPSC दृष्टि:
यह SDG-3 (स्वास्थ्य और कल्याण) तथा SDG-10 (असमानता में कमी) से जुड़ा है — जो भारत की G20 प्रतिबद्धताओं के केंद्र में है।
5. स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में सुदृढ़ बनाना
अधिवेशन स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार के रूप में देखने पर जोर देता है—न कि एक कल्याणकारी सुविधा के रूप में।
- राष्ट्रीय स्तर पर राइट टू हेल्थ एक्ट बनाने की मांग की गई है, जिसमें राजस्थान के 2022 कानून से सीख ली जा सकती है।
- समुदाय आधारित मॉडल और विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बल दिया गया, जिसकी नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो।
- मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधान सार्वभौमिक और समान स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला माना गया।
निष्कर्ष
“स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं है—यह एक संवैधानिक अधिकार है।”
डॉ. अभय शुक्ला का तर्क है कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सार्वजनिक जवाबदेही, सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होना चाहिए।
उनकी दृष्टि एक सार्वभौमिक, समान और अधिकार-आधारित स्वास्थ्य ढाँचे की है—जो बेहतर सार्वजनिक निवेश, स्वास्थ्य कर्मियों की गरिमा, और वंचित समुदायों की समावेशिता से संचालित हो।
आयुष्मान भारत के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को लाभ-केन्द्रित स्वास्थ्य मॉडल से हटकर
जन-केन्द्रित स्वास्थ्य शासन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।