अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
If amending power is with the elected representatives, judiciary should not have the power to decide the validity of amendments. Do you agree?
Source- NCERT (Indian Constitution at Work)